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Van Mitra Bharti 2024 HP: हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्रों भर्ती को लेकर दिया बड़ा आदेश !

Published on: 4 September 2024
Van Mitra Bharti 2024 HP: हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्रों भर्ती को लेकर दिया बड़ा आदेश !

Van Mitra Bharti 2024 HP News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वन मित्रों की भर्ती के लिए लागू किए गए 10 अंकों के साक्षात्कार को अवैध ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी ने सरकार के इस निर्णय पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना उचित सोच-विचार के साक्षात्कार को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।

अदालत ने पाया कि सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह के बिना ही इस भर्ती के लिए साक्षात्कार का निर्णय किया, जबकि वर्ष 2017 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने का स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिया गया था। इस आधार पर, वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार का निर्णय भेदभावपूर्ण और अनुचित पाया गया।

उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि इन भर्तियों को बिना साक्षात्कार के और तय की गई प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाए। इस फैसले के बाद वन विभाग के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की राह पूरी तरह से साफ हो गई है।

मामले की तह तक जाने पर यह पता चला कि प्रार्थी दीक्षा पंवर ने आरोप लगाया था कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती (Van Mitra Bharti 2024) के लिए साक्षात्कार आयोजित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि 17 अप्रैल 2017 को प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने की अधिसूचना जारी की थी।

आरोप था कि सरकार की इस अधिसूचना के बावजूद वन विभाग 10 अंकों का साक्षात्कार आयोजित कर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाना चाहता है। हालांकि, वन विभाग ने दावा किया कि वन मित्र नियमित पद नहीं हैं और उनकी सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों की तरह नहीं हैं, इसलिए इन पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। इस फैसले के बाद, अब वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया साफ-सुथरी और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।

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