Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

Shimla Masjid Controversy: तीन मई तक गिराना होगा संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण.!

Sanjauli Masjid Controversy: Shimla Masjid Controversy: तीन मई तक गिराना होगा संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण.!

Shimla Masjid Controversy: राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में मस्जिद कमेटी को तीन मई तक हर हाल में सारा अवैध निर्माण तोड़ना होगा। इससे पहले आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कड़ी फटकार लगाई है। तीन बार अतिरिक्त समय देने के बावजूद संजौली मस्जिद में सारा अवैध निर्माण गिराने में फेल रही कमेटी को अब आखिरी मौका दिया है।  यदि ऐसा नहीं किया तो रोजाना आयुक्त कार्यालय में पेश होना होगा।

जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी। उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान राजधानी के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले पर भी सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ कोर्ट में पेश हुए।

इसे भी पढ़ें:  शिमला: मंदबुद्धि नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

इस दौरान आयुक्त ने पूछा कि मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम पूरा हुआ या नहीं। कमेटी की ओर से बताया कि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है लेकिन एक मंजिल अभी टूटना बाकी है। तर्क दिया कि रिहायशी भवनों से घिरी मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने में समय लग रहा है। आसपास के लोगों को इस काम से नुकसान न हो, इसलिए एहतियात के साथ यह काम करना पड़ रहा है। कमेटी ने आयुक्त कोर्ट से फिर से इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मस्जिद कमेटी से इसके राजस्व रिकॉर्ड और निचली दो मंजिलों के नक्शे को लेकर भी जवाब-तलब किया था। अब सुनवाई से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को कमेटी ने नगर निगम को नक्शा सौंप दिया है। निगम की वास्तुकार शाखा इसका अध्ययन कर रही है। वहीं मस्जिद का राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से समय मांगा है। बोर्ड का कहना है कि यह राजस्व रिकॉर्ड अभी अपडेट होना बाकी है। इसलिए इसके लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने तीन मई तक इसका रिकॉर्ड देने के आदेश दिए हैं।

इसे भी पढ़ें:  परिजनों से नाराज होकर घर से निकले नाबालिग युवक ने उठाया खौफनाक कदम

बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल पांच अक्तूबर को पांच मंजिला संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध करार देते हुए इसे गिराने के आदेश दिए थे। दो महीने के भीतर यह अवैध निर्माण गिराया जाना था। लेकिन मस्जिद कमेटी इसमें नाकाम रही। शहर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था।

प्रजासत्ता न्यूज़ एक प्रमुख हिंदी समाचार प्लेटफ़ॉर्म है, जो देश और दुनिया की ताजातरीन घटनाओं, राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन, और आर्थिक खबरों को सटीक और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सत्य, पारदर्शिता और त्वरित समाचार वितरण के जरिए पाठकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाना है। हम अपने कंटेंट के माध्यम से समाज की जागरूकता बढ़ाने और एक सूचित नागरिक समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी न्यूज़ टीम हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है और उसे सरल, सटीक और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करती है।

Join WhatsApp

Join Now