Prajasatta Side Scroll Menu

Himachal High Court की पर्यटन निगम को चेतावनी, आदेश पालन न हुआ तो संपत्ति कुर्की के निर्देश संभव

HP News: Himachal Bhawan Delhi:, Himachal News, CPS Appointment Case, Himachal HIGH COURT, Himachal High Court Himachal High Court Decision Shimla News: HP High Court Himachal News Himachal Pradesh High Court

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य पर्यटन विकास निगम को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि अगली सुनवाई तक अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया, तो निगम की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने निगम को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि इस अवधि में जवाब दाखिल नहीं हुआ, तो अगली सुनवाई में निगम के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

उन्हें यह बताना होगा कि आदेश लागू न करने के कारण निगम की संपत्ति और संबंधित अधिकारियों के वेतन को क्यों न जब्त किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की गई है। यह आदेश हीरालाल वर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन निगम मामले में पारित किया गया। कोर्ट ने यह भी पाया कि कई मौके देने के बावजूद निगम की ओर से अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

इसे भी पढ़ें:  Himachal News: JOA-IT- 817 के अभ्यर्थियों को सीएम सुक्खू से मुलाकात के बाद भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब
Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Aaj Ki Khabren Himachal High Court Himachal Latest News Himachal News Himachal News in Hindi Himachal News Today Himachal News Update Himachal Pradesh News Himachal Pradesh samachar Himachal update HP News Today

Join WhatsApp

Join Now