Una News: अंब उपमंडल के चर्चित प्राची राणा हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर की अदालत ने दोषी आसिफ मोहम्मद (24) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त तीन वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अप्रैल 2022 को अंब क्षेत्र की 15 वर्षीय छात्रा प्राची राणा अपने घर में अकेली थी। उसके माता-पिता नौकरी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अखबार वितरित करने का काम करने वाला आसिफ मोहम्मद पानी पीने के बहाने घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर छात्रा के साथ छीना-झपटी के दौरान उसने वहां मौजूद पेपर कटर से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना के समय आरोपी की मौजूदगी घर में पाई गई। इसके बाद पुलिस ने 7 अप्रैल 2022 को आसिफ मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर 8 अप्रैल को हत्या में इस्तेमाल किया गया पेपर कटर भी बरामद किया गया।
फोरेंसिक जांच, तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 452 के तहत तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, जबकि धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले की पैरवी सरकार की ओर से जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।

















