शिमला |
Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट में आज सरकार को गिराने के लिए षड़यंत्र रचने के केस में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने गगरेट से कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से इंडिपेंडेंट MLA आशीष शर्मा की अग्रिम जमानत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
जानकारी के अनुसार राकेश शर्मा और आशीष शर्मा ने केस को वापस लेने के लिए भी याचिका दायर की है। वहीँ कोर्ट ने आशीष शर्मा और राकेश शर्मा की पिटीशन पर सरकार से भी 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि राकेश शर्मा ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया।
इस मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को धमकाया है। यह सारी बातें उन्होंने कोर्ट के ध्यान में लाई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते वक्त स्पष्ट कहा कि जब-जब पुलिस राकेश शर्मा और आशीष शर्मा को जांच के लिए बुलाएगी तो उन्हें जांच को ज्वाइन करना होगा।

कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक ने राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित किया है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत और पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची। शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है।
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