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Himachal: अश्लील फोटो डालने के आरोप में विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई..!,

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। मामला जिला ऊना के एक विधानसभा क्षेत्र का है। जहां स्थानीय विधायक पर अश्लील फोटो इंटरनेट पर डालने के गंभीर आरोप है।

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले में एसपी ऊना को सख्त आदेश दिए कि वह इस मामले में अनुपूरक चालान पेश करना सुनिश्चित करें। अदालत ने इसके लिए दो सप्ताह के समय दिया है। आईटी एक्ट के तहत चालान पेश नहीं करने की स्थिति में अवमानना की कार्यवाही करने को भी कहा है।

बता दें कि प्रार्थी ने हिमाचल हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि पर्याप्त सबूतों के बावजूद भी विशेष अदालत में पुलिस की ओर से अनुपूरक चालान पेश नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक ने उसकी अश्लील फोटो इंटरनेट पर डाली है।

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प्रार्थी ने कोर्ट को बताया यह भी बताया है कि वास्तव में यह फोटो उसकी नहीं है बल्कि आरोपी ने प्रार्थी की छवि को खराब करने के नजरिए से एडिट की है। अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने भी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा किया था लेकिन आरोपी को उसी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया।

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इस कारण आरोपी प्रार्थी को बदनाम करना चाहता है। अदालत को बताया गया कि वर्ष 2022 में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा-506 और 509 एवं आईटी एक्ट की धारा-67ए के तहत चालान पेश कर दिया लेकिन पर्याप्त सबूत के बावजूद भी अभी तक आरोपी के खिलाफ अनुपूरक चालान पेश नहीं किया गया।

इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि विशेष अदालत के समक्ष पुलिस ने चालान पेश करते समय अदालत को आश्वास्त किया था कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अनुपूरक चालान पेश किया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी अनुपूरक चालान पेश नहीं किया गया। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि पुलिस उस आरोपी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है जो उस विधानसभा क्षेत्र से चयनित प्रतिनिधि है।

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