Himachal News: राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद (Shimla Masjid Controversy) के बाद मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों को गिराने का कार्य शुरू हो गया है। संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष, मुहम्मद लतीफ ने बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड (Himachal Pradesh Waqf Board) से अनधिकृत मंजिलों को गिराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त हुआ है। लतीफ ने यह भी कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम शिमला और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को इस प्रक्रिया की जानकारी दे दी है।

विक्रमादित्य सिंह ने कही ये बात
हिमाचल सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Minister Vikramaditya Singh) ने कहा कि अगर समिति को धन की कमी का सामना करना पड़ता है या विध्वंस के लिए और समय चाहिए, तो वह नगर निगम आयुक्त की अदालत के समक्ष एक आवेदन दे सकती है। अदालत कानून के अनुसार फैसला ले सकती है।
हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को आठ सप्ताह में मामले का फैसला करने को कहा
बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court) ने सोमवार को शिमला के निगम आयुक्त अदालत को निर्देश दिया कि वह राज्य की राजधानी शिमला में स्थित संजौली मस्जिद के कथित अवैध निर्माण से जुड़े 15 साल पुराने मामले में आठ सप्ताह के भीतर फैसला करे। यह निर्देश निगम आयुक्त अदालत के पांच अक्टूबर के आदेश के बाद सोमवार को विवादित मस्जिद की तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ घंटे बाद आया। संजौली के निवासियों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए।
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