Prajasatta Side Scroll Menu

कांगड़ा: मानसिक बीमार लड़की से दुष्कर्म का प्रयास और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

कांगड़ा|
जिला कांगड़ा के पुलिस थाना भवारना के तहत पड़ते एक गांव की मानसिक बीमार लड़की से पहले दुष्कर्म का प्रयास और फिर उसका गला दबाकर और पानी में डूबाकर हत्या करने के आरोपित युवक के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी का 4 माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि भवारना थाना के तहत पड़ते एक गांव की युवती 26 सितम्बर 2014 को अपने घर के पास नाले की ओर गई। इस दौरान उसी के गांव के युवक ने उसका पीछा किया। नाले के पास पहुंचने के बाद उसने पहले युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस पर जब वह चिल्लाई को दिनेश ने युवती का पहले गला दबा दिया और उसके बाद उसे पानी में डूबोकर उसकी हत्या कर दी। घटना के अगले दिन युवती का शव नाले में मिला। 

इसे भी पढ़ें:  बड़ा खुलासा: इंदौरा में जाली दस्तावेज देकर 150 से ज्यादा गाड़ियों की करवा दी रजिस्ट्रेशन

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलने के चलते और स्वजनों की ओर से किसी तरह का कोई शक जाहिर न करने को देखते हुए पुलिस ने सी.आर.पी.सी. की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए केस बंद कर दिया। वारदात के कुछ समय के बाद आरोपी ने अपने एक दोस्त को हत्या के बारे में बताया। दोस्त ने आरोपी की सारी बातें रिकार्ड कर ली थीं और रिकार्डिंग को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही रिकार्डिंग मृतका के भाई के पास पहुंची तो उसने 5 अगस्त 2015 को भवारना थाना में केस दर्ज करवाया।

इसे भी पढ़ें:  फतेहपुर में कृपाल परमार, डॉ राजन सुशांत बिगाड़ेंगे भाजपा का खेल

पुलिस की कार्रवाई की दौरान वायरल रिकार्डिंग और आरोपी की आवाज की जांच में पाया गया कि यह आरोपी की ही आवाज है और उसने भी जुर्म कबूल कर लिया। जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस कार्रवाई के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की।

इसे भी पढ़ें:  बैजनाथ विधानसभा के गाँव बडुआँ के हरजीत कुमार ने 6th नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स में जीते 3 मेडल 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-3 रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए। गवाहों के ब्यानों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं न्यायालय ने यह भी आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि से 30 हजार रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Aaj Ki Khabren Dharamshala News Kangra district news Kangra Himachal update kangra latest news Kangra News Kangra News Today Kangra samachar

Join WhatsApp

Join Now