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Mandi News: बीएसएफ जवान की करंट से मौत मामले में हिमाचल विद्युत बोर्ड को 1.19 करोड़ मुआवजा देने का आदेश..!

कोर्ट, HPPSC: Result of Judicial Services Combined Examination 2023

Mandi News: बीएसएफ जवान की करंट लगने से मौत के मामले में मंडी मंडल के जिला न्यायाधीश की अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को मृतक की पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को 1.19 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने इसे बोर्ड की लापरवाही माना और सख्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया।

उल्लेखनीय है कि 5 जुलाई 2019 को धर्मपुर के रांगड़ गांव में बीएसएफ जवान सुरेंद्र सिंह (38) खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे, जब वे बिजली के खंभे से जुड़ी स्टे वायर से टकरा गए। इससे करंट लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई। परिजनों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। परिजनों ने आरोप लगाया कि बोर्ड की लापरवाही से तार की स्थिति खराब थी और पहले भी कई बार करंट की शिकायत की गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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हादसे के बाद ग्राम पंचायत और विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तार को जल्दबाजी में काटा। मृतक की पत्नी निशा देवी ने अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ अदालत में एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। उन्हें पहले पांच लाख रुपये की अंतरिम राहत मिल चुकी थी।

बता दें कि इस मामले विद्युत बोर्ड ने हादसे के लिए सुरेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया, दावा किया कि ट्रैक्टर स्टे वायर से टकराया। हालांकि, अदालत ने गवाहों के बयान, पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विभागीय जांच के आधार पर पाया कि पोल और तार में पहले से करंट था। परिजनों की पूर्व शिकायतों के बावजूद बोर्ड ने कोई सुधार नहीं किया।

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