Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

New Income Tax Bill: लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पारित, जानिए क्या है इसमें खास

New Income Tax Bill: लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पारित, जानिए क्या है इसमें खास

New Income Tax Bill: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बीच, लोकसभा ने सोमवार को नया इनकम टैक्स बिल पारित कर दिया। यह बिल 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।

सरकार ने फरवरी में पेश किए गए पिछले इनकम टैक्स बिल को कुछ संशोधनों की जरूरत के चलते पिछले हफ्ते वापस ले लिया था। नए बिल में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति के अधिकांश सुझावों को शामिल किया गया है।

नए बिल का उद्देश्य इनकम टैक्स नियमों को सरल और स्पष्ट करना है। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि इस बिल का मकसद जटिलताओं को दूर करना और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप टैक्स सिस्टम को अपडेट करना है। बिल में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं, जिन्हें टेबल फॉर्मेट में आसानी से समझने योग्य बनाया गया है।

इसे भी पढ़ें:  Arunachal Pradesh Helicopter Crash: दोनों पायलटों की मौत

इस बिल के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। टीडीएस और डेप्रिसिएशन नियमों को सरल किया गया है, साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए जुर्माने में कमी का प्रावधान किया गया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए “पहले विश्वास, फिर जांच” की नीति अपनाई गई है।

देर से रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए राहत देते हुए, अब वाजिब कारणों के आधार पर रिफंड पर लगी रोक हटा दी गई है। इसके अलावा, “Nil TDS” सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की गई है, जिससे बिना टैक्स देनदारी वाले टैक्सपेयर्स को नकदी प्रवाह में मदद मिलेगी। बिल में फेसलेस असेसमेंट और स्वचालित केस आवंटन को भी बढ़ावा दिया गया है, ताकि टैक्स प्रक्रिया तेज और भ्रष्टाचार मुक्त हो।

इसे भी पढ़ें:  FASTag Annual Pass: अब हाईवे का सफर होने वाला है और आसान, 3000 रुपये में मिलेगा फास्टैग एनुअल पास

साथ ही, खाली पड़ी संपत्ति पर माना गया किराया और वास्तविक किराए की तुलना को और स्पष्ट किया गया है। अब मकान की आय पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नगरपालिका टैक्स कटौती के बाद लागू होगा।

प्रजासत्ता न्यूज़ डेस्क उन समर्पित पत्रकारों की टीम है जो देश-दुनिया की ताज़ा खबरें सच्चाई, निष्पक्षता और पाठकों के भरोसे को प्राथमिकता देते हुए पेश करती है। हम सच्चाई और निष्पक्षता के साथ हर कहानी को दिल से बयां करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now