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Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट की SBI को फटकार- इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल को लेकर सेलेक्टिव न बने

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Electoral Bond:  चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को फटकार लगते हुए कहा है कि हम जो जानकारी आपसे चाहते हैं वो आप अभी तक नहीं दे पाएं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने आपसे जो भी जानकारी मांगी है उसे देने के लिए आप बाध्य हैं। और आपको हर जानकारी विस्तार से देनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा है कि SBI को बॉन्ड नंबर देना होगा। साथ ही बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि SBI हलफनामा देकर बताए कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। इसपर SBI ने कहा है कि हम चुनावी बॉन्ड नंबर देंगे।

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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। जबकि SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि जज के रूप में हम केवल कानून के शासन पर हैं और संविधान के अनुसार काम करते हैं। हमारा न्यायालय केवल इस राज्य व्यवस्था में कानून के शासन के लिए काम करने के लिए है।

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को अपने जुलूस में इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामें के संबंध में कहा गया है कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।

वकील प्रशांत भूषण ने कहा, “… SBI ने कहा कि हमारे पास सभी ज़रूरी नंबर और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हम वे डेटा आपको दे सकते हैं लेकिन हमने इस विषय में ग़लत समझ लिया था, हमें लगा की बॉन्ड के नंबर साझा नहीं करने हैं… इसपर कोर्ट ने कहा कि, हमने आपको कहा था कि आपके पास जो भी जानकारी है वे आप साझा करें… सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की शाम तक एक हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी साझा करने के आदेश दिए हैं…”

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