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Himachal Pradesh High Court Decision Justice Sandeep Sharma judgment

“जमीन किसी की भी हो, वर्षों पुराना रास्ता बंद नहीं कर सकते…” हिमाचल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

June 9, 2026

Himachal Pradesh High Court News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और पारंपरिक रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बिना मालिकाना हक तय किए भी रुकावट हटाने का आदेश दे सकते हैं।