ऊना |
Una News : जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना के विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर की अदालत ने पांच साल 11 महीने की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी गौरव उर्फ़ गोलू (उम्र 22 वर्ष) को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 2022 का ऊना जिला के उपमंडल अंब का था।
इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच सहित अन्य साक्ष्य जुटा कर आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि इस मामले में 10 गवाह पेश हुए। विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
- Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट..!
- BA Final Year Result: एचपीयू ने घोषित किया बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम
- Himachal: हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण राजमार्ग सहित 70 मार्ग बंद
- नयें अवतार में और भी शानदार लुक के साथ पेश हो रहीं Maruti Alto K10
- Benefits Of Mint For Skin: रूप निखारने के लिए कीजिए पुदीने की हरी पत्तियों का इस्तेमाल :- शहनाज़ हुसैन