ऊना |
Una News : जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना के विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर की अदालत ने पांच साल 11 महीने की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी गौरव उर्फ़ गोलू (उम्र 22 वर्ष) को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 2022 का ऊना जिला के उपमंडल अंब का था।
