Una Court Verdict: ऊना की विशेष अदालत ने नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा और 55000 रुपये जुर्माना लगाया। मामला नवंबर 2023 में सामने आया। पीड़िता ने चाचा की हरकतों से तंग आकर शिकायत की। धमकी के लिए एक साल अतिरिक्त सजा और 5000 रुपये जुर्माना भी हुआ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊना की एक विशेष अदालत के विशेष जज नरेश ठाकुर ने 43 वर्षीय केवल कृष्ण को अपनी 13 साल की भतीजी के साथ 2023 में बलात्कार और धमकी देने के मामले में 25 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, यह मामला नवंबर 2023 में तब सामने आया जब पीड़िता ने ऊना के महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उसने अपने चाचा केवल कृष्ण पर दुष्कर्म और चुप रहने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि वह अपने चाचा की हरकतों से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पड़ोस की चाची को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने उसके साथ जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की।
पीड़िता के साथ यह वारदात तब हुई जब उसकी मां का कुछ साल पहले निधन हो चुका था और वह अपने पिता और चाचा के साथ रहती थी। उसके पिता एक मिठाई बनाने वाले थे और अक्सर काम पर रहते थे, जबकि केवल कृष्ण एक प्लंबर के रूप में काम करता था। जो नाबालिग पीडिता को अपनी हवस का शिकार बनाता था।
अदालत ने पीड़िता को धमकी देने के लिए केवल कृष्ण को एक साल की अतिरिक्त सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया। अगर वह जुर्माना नहीं भरता, तो उसकी सजा में एक महीने की और बढ़ोतरी होगी। जिला वकील एकलव्य ने बताया कि इस मामले में कुल 14 लोगों ने अदालत में गवाही दी।
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