साइड स्क्रोल मेनू
Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)

नाहन: साडू की हत्या में सुरेंद्र कुमार दोषी करार, उम्र कैद की सज़ा और 20 हज़ार रुपये जुर्माना

Kullu News Chamba News दोषी करार उम्रकैद सजा sirmour, Shimla Crime Chamba News, breaking news
Preferred_source_publisher_button.width-500.format-webp

प्रजासत्ता ब्यूरो।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश जसवन्त सिंह जिला न्यायालय सिरमौर(नाहन) की अदालत ने बुधवार को एक दोषी सुरेंद्र कुमार को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई व बीस हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।

बता दें कि 28 मई 2017 को टोकियो निवासी गीता राम ने सुबह छः बजे के आस-पास शोर सुना तो वो दौड़कर अपनी गौशाला के पास गया जो उसके घर से साथ ही सड़क के दूसरी तरफ थी। उसने देखा कि टोकियो निवासी सुरेंद्र कुमार एक व्यक्ति जिसका नाम बलबीर था उसे चाकू से मार रहा था।

बलबीर इतनी बुरी तरह घायल हो चुका था कि मौके पर दम तोड़ दिया था। बलबीर रिस्ते में सुरेंद्र कुमार का साडू लगता था। इस घटना के दौरान भीड़ इकठ्ठी होते ही सुरेन्द्र कुमार मौके से भाग गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने माजरा चौकी को हादसे की जानकारी दी और कुछ देर में ही चौकी इंचार्ज बीरू अहमद मौके पर पहुँचे पुलिस ने गीता राम के ब्यान लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जबकि उसी दिन शाम को सुरेंद्र कुमार को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।

दिनांक 30 मई 2017 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस के सामने इकबालिया बयान में सुरेंद्र ने बताया कि जिस चाकू से हत्या की है वो उसने अपने घर में रसोई के साथ वाले कमरे में छुपाया है। पुलिस ने घर की छानबीन और निशानदेही में वहां से चाकू बरामद किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी पाया गया कि बलबीर के कत्ल में इस चाकू का इस्तेमाल किया गया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान कुल 21 गवाहों की गवाही हुई। जिसके बाद न्यायधीश ने आरोपी सुरेंदर कुमार को अपने ही साडू की हत्या में दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा और बीस हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

Join WhatsApp

Join Now