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Sukanya Samriddhi Yojana: जानिए सुकन्या समृद्धि योजना की खास बातें, बेनिफिट्स, इंटरेस्ट रेट, ऐज लिमिट,

Published on: 12 July 2024
Sukanya Samriddhi Yojana

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) एक भारत सरकार समर्थित बचत योजना है, जो सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े।

सुकन्या समृद्धि योजना की आयु सीमा
10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिका के माता-पिता या अभिभावक इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। यह योजना कई कर लाभों के साथ उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है. इसकी परिपक्वता अवधि 21 साल होती है

सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दरें
इस छोटी बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है. ब्याज दर 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया है. इस पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह से करमुक्त है.

Sukanya Samriddhi Yojana में जमा पैसा निकालने का नियम
योजना के परिपक्व हो जाने यानी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के 21 साल बाद या बालिका के 18 वर्ष के होने पर खाते से राशि निकाली जा सकती है. या फिर बच्ची के कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए भी पचास प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है

सुकन्या समृद्धि योजना में इनकम टैक्स बेनिफिट
बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना इसीलिए भी ख़ास है क्योंकि इससे निवेशकों को कई तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो योजना में निवेश की गई राशि, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि करमुक्त होती है। इतना ही नहीं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत निवेश की गई मूल राशि पर निवेशक हर साल 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।  भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को करमुक्त रखा है। इसमें निवेश की गई राशि, उस पर प्राप्त ब्याज के साथ ही साथ मैच्युरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है।  यानी सुकन्या समृद्धि योजना निवेशकों को बचत के साथ ही टैक्स बेनिफिट भी देती है।

सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी डॉक्यूटमेंट्स

  • बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र,
  • बच्ची का पहचान पप्रमाण पत्र,
  • बच्ची एवं अभिभावकों का आधार कार्ड,
  • जुड़वा या तिड़वा बच्चियां होने की दशा में अभिभावक का एफिडेविड
  • माता-पिता या अभिभावकों की पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्थाई पता
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा मांगे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज.
परिवार की कितनी बेटियों को मिलेगा Sukanya Samriddhi Yojana का लाभ
  • सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वैसे तो परिवार की केवल दो बेटियों को ही लाभार्थी बनाया जा सकता है. लेकिन कुछ मामलों में यह संख्या बढ़ सकती है.
  • यदि परिवार में पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वां या इससे ज्यादा बच्चियों का जन्म एक साथ होता है तो उन्हें भी योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा.
  • पहले से जुड़वां या दो से ज्यादा बच्चियों के एक साथ जन्म के मामले में बाद में जन्म लेने वाली बच्ची इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी.
  • क़ानूनी रूप से गोद ली हुई बच्ची को भी योजना का लाभ दिया जाएगा.

सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे
सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी सेविंग स्कीम है। जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने से उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह एक सरकारी योजना है इसीलिए इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

यानी गारंटीड रिटर्न मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि के लिए शुरू की गई छोटी बचत योजना है।  जिसमें वार्षिक कंपाउडिंग का लाभ मिलता है। यानी कम निवेश में भी अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है।
Sukanya Samriddhi Yojana 1
सुकन्या समृद्धि योजना में गोद ली हुई बच्ची यानी दत्तक पुत्री को भी इसमें शामिल किया जाता है। परिवार की केवल दो बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकता है।  इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किये जा सकते हैं। कन्या की उम्र 18 साल की हो जाने या कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने के बाद भी खाते से कुछ राशि निकाली जा सकती है. लेकिन आप एक साल में केवल एक बार ही खाते से निकासी कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना को जरूरत पड़ने पर खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है।  लेकिन यह तभी किया जाता है जब खाता धारक मूल जगह से कहीं और चला गया हो। ऐसे मामले में उन्हें शिफ्ट होने का प्रूफ दिखाना होगा।  जिसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का ट्रांसफर हो जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना की आयु सीमा
Sukanya Samriddhi Yojana के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के नाम पर माता-पिता या परिवार का कोई भी सदस्य खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है. इसकी परिपक्वता अवधि 21 साल होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की प्रक्रिया

  • बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana ) में अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता का अभिभावक को बैंक या पोस्ट ऑफिस से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे माता-पिता या अभिभावक का नाम, बच्ची का नाम, उम्र जैसी जानकारियों को अच्छे से पढ़कर भरें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ कई दस्तावेज भी जमा करने होंगे।  जैसे माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र।
  • जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था वहीं जाकर उसे जमा कराए।
  • इस पूरी प्रक्रिया के बाद सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन हो जाएगा।

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