प्रजासत्ता ब्यूरो|
Himachal News: कांगड़ा के पालमपुर से संबंध रखने वाले कारोबारी निशांत शर्मा और डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) से जुडा मामला अब और उलझता जा रहा है। दरअसल, डीजीपी संजय कुंडू को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के डीजीपी संजय कुंडु को ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीजीपी को हिमाचल हाईकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट इस अर्जी पर दो हफ्ते में फैसला करें।
वहीँ पालमपुर के कारोबारी (Palampur Businessman) निशांत शर्मा (Nishant Sharma) भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कैविएट फाइल (Caveat File) की है। सुप्रीम कोर्ट में अब निशांत शर्मा का पक्ष भी सुना जाएगा। होटल कारोबारी निशांत को अंदेशा था कि संजय कुंडू हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और हुआ भी वैसा ही संजय कुंडू ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
हालांकि आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहते समय डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए जोर ना दिया जाए। इस मामले में हुई सुनवाई पर कोर्ट ने पूछा कि अगर हम मामले की सीबीआई जांच के आदेश देते हैं तो आरोपी एसपी का तबादला तो किया जा सकता, लेकिन डीजीपी का ट्रांसफर क्यों किया जाए, जबकि डीजीपी सीधे-सीधे आरोपी भी नहीं हैं।
डीजीपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी सेवा के तीन महीने बचे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने गुड़गांव में भी FIR नहीं होने दी। इस पर मुकुल ने कहा कि वो भारत के डीजीपी नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य के डीजीपी संजय कुंडू को वर्तमान पोस्टिंग से हटाए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने कांगड़ा के पालमपुर से संबंध रखने वाले कारोबारी निशांत से जुड़े मामले में DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी और एसपी कांगड़ा को वर्तमान पोस्टिंग से हटाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ DGP संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
बता दें, हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को कुंडू को डीजीपी से हटाकर हटाकर उन्हें प्रधान सचिव आयुष लगाया है। साथ ही एडीजीपी सीआईडी सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया है। वहीँ अब सुप्रीम कोर्ट फैलसे के बाद अब सरकार क्या फैसला लेगी, यह भी देखने वाली बात होगी।
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