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Himachal News: ‘मोहन मीकिन’ कंपनी पर NGT ने मांगी रिपोर्ट,प्राकृतिक जल स्रोत को प्रदूषित करने संबंधी मामला

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Himachal News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित शराब की एक भट्टी ( Mohan Meakin Private Limited, Kasauli case) के प्राकृतिक जल स्रोत को प्रदूषित करने संबंधी आरोपों की जांच के लिए एक नयी समिति का गठन किया है।

एनजीटी ने सोलन जिले के कसौली कुंड में ‘मोहन मीकिन ( Mohan Meakin Company ) शराब भट्टी द्वारा अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाने के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद एक नया पैनल गठित करने का आदेश पारित किया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि पहले गठित एक संयुक्त समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रतिनिधियों के अलावा सोलन के जिलाधिकारी(डीएम) और अन्य शामिल थे।

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में ”सामग्री के विवरण” का अभाव था। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।

पीठ ने नौ अप्रैल को पारित आदेश में कहा, ”पूरी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह है।”

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अधिकरण ने तीन स्रोत से पानी का उपयोग करने संबंधी परियोजना प्रस्तावक (मोहन मीकिन) के प्रतिवेदन पर गौर किया जिनमें से एक स्रोत भूजल है जिसके लिए अनुमति ली गई है और दो स्रोत प्राकृतिक झरने हैं, जिनके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई।
पीठ ने कहा, ”पीपी (परियोजना प्रस्तावक) के लिए यह बताना आवश्यक है कि वह अनुमति लिए बिना परिसर के भीतर मौजूद दो झरने से पानी का उपयोग कैसे कर रहा है।”

 Mohan Meakin Private Limited, Kasauli case
Mohan Meakin Private Limited, Kasauli case

अधिकरण ने कहा कि उसे एक स्वतंत्र पैनल से एक नयी रिपोर्ट की आवश्यकता है। उसने एक संयुक्त समिति का गठन किया जिसमें सोलन के जिलाधिकारी, एचपीपीसीबी के सदस्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा जो ‘वैज्ञानिक ई’ रैंक से नीचे नहीं होगा। इसके अलावा सीपीसीबी के दिल्ली कार्यालय का एक प्रतिनिधि में इसमें शामिल होगा।

हरित पैनल ने कहा, ”समिति स्थल का दौरा करेगी, पीपी द्वारा मानदंडों के अनुपालन से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेगी, इस उद्देश्य के लिए नमूना विश्लेषण कराएगी और रिपोर्ट सौंपेगी।”

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अधिकरण ने पीपी का अनुरोध स्वीकार करते हुए उसे चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दी। मामले में आगे की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

खबर माध्यम भाषा

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