Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड : 3 जून तक टली दोषी की सजा पर सुनवाई

Published on: 28 May 2021
गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड:3 जून तक टली दोषी की सजा पर सुनवाई

प्रजासत्ता|
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई अब 3 जून तक टल गई है। शिमला जिले के गांव कोटखाई में 2017 में हुई वारदात में चरानी अनिल उर्फ नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। दोषी को 11 मई को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते 18 मई की तारीख तय कर दी गई थी। एक बार फिर कोरोना के कारण सजा टल गई और 28 मई की तारीख तय की गई है। लेकिन 28 मई को तारीख फिर आगे बढ़ाकर 3 जून कर दी गई है।

ये है पूरा मामला
4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में उसका शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस केस की जांच पहले SIT कर रही थी। तत्कालीन IG जहूर जैदी की अध्यक्षता में गठित SIT ने रेप-मर्डर के आरोप में एक स्थानीय युवक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया।

इनमें से एक नेपाली युवक सूरज की कोटखाई थाने में पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। उधर, जब इस मामले में न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और हिमाचल प्रदेश में कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए तो यह केस CBI के हवाले कर दिया गया था। CBI ने ही इस मामले का खुलासा किया था। CBI ने गुड़िया रेप-मर्डर और सूरज हत्याकांड में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए।

सूरज हत्याकांड में IG जैदी सहित 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश किया गया। हाल ही में 28 अप्रैल को इस बहुचर्चित केस में शिमला जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की अदालत ने 28 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ नीलू उर्फ चरानी को दोषी करार दिया है। धारा 372 (2) (I) और 376 (A) के तहत दुराचार का दोषी माना।

Aaj Ki KhabrenShimla HP newsShimla latest updateShimla Local NewsShimla NewsShimla News TodayShimla tourism newsShimla Weather Update

Join WhatsApp

Join Now