Shimla Masjid Controversy: राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में मस्जिद कमेटी को तीन मई तक हर हाल में सारा अवैध निर्माण तोड़ना होगा। इससे पहले आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कड़ी फटकार लगाई है। तीन बार अतिरिक्त समय देने के बावजूद संजौली मस्जिद में सारा अवैध निर्माण गिराने में फेल रही कमेटी को अब आखिरी मौका दिया है। यदि ऐसा नहीं किया तो रोजाना आयुक्त कार्यालय में पेश होना होगा।
जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी। उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान राजधानी के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले पर भी सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ कोर्ट में पेश हुए।
इस दौरान आयुक्त ने पूछा कि मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम पूरा हुआ या नहीं। कमेटी की ओर से बताया कि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है लेकिन एक मंजिल अभी टूटना बाकी है। तर्क दिया कि रिहायशी भवनों से घिरी मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने में समय लग रहा है। आसपास के लोगों को इस काम से नुकसान न हो, इसलिए एहतियात के साथ यह काम करना पड़ रहा है। कमेटी ने आयुक्त कोर्ट से फिर से इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मस्जिद कमेटी से इसके राजस्व रिकॉर्ड और निचली दो मंजिलों के नक्शे को लेकर भी जवाब-तलब किया था। अब सुनवाई से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को कमेटी ने नगर निगम को नक्शा सौंप दिया है। निगम की वास्तुकार शाखा इसका अध्ययन कर रही है। वहीं मस्जिद का राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से समय मांगा है। बोर्ड का कहना है कि यह राजस्व रिकॉर्ड अभी अपडेट होना बाकी है। इसलिए इसके लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने तीन मई तक इसका रिकॉर्ड देने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल पांच अक्तूबर को पांच मंजिला संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध करार देते हुए इसे गिराने के आदेश दिए थे। दो महीने के भीतर यह अवैध निर्माण गिराया जाना था। लेकिन मस्जिद कमेटी इसमें नाकाम रही। शहर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था।
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