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प्रतिबंधित नशीले कैप्‍सूल के साथ पकड़ी गई थी महिला,अदालत ने सुनाई 7 साल के कारावास की सजा

Published on: 1 April 2022
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

सिरमौर|
जिला सिरमौर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अविरा वासु की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी महिला को सात साल की सजा तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

उपजिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 25 जून, 2013 को एसआईयू पांवटा साहिब को गुप्त सूचना मिली थी कि फरीदा बेगम अपने लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर उत्तराखंड के विकास नगर से पांवटा साहिब की तरफ आ रही है, जिसके पास नशीले कैप्सूलों की एक खेप भी है। इस पर मुख्य आरक्षी हरिचंद ने डीएसपी पांवटा साहिब को मामले की जानकारी दी तथा उसके बाद सूचना आरक्षी मुकेश के द्वारा भेजी गई। उच्च अधिकारी ने महिला आरक्षी को मौके पर साथ भेजा।

सूचना के बाद डीएसपी कुलदीप कुमार व महिला आरक्षी सुमन मौके पर आए। इसी दौरान एक स्वतंत्र गवाहा मोहम्मद इनाम को भी तफ्तीश में शामिल किया गया। शाम करीब 6.45 पर फरीदा बेगम अपने लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर उत्तराखंड की ओर से आई, जिसे की पुलिस टीम ने रोका। फरीदा बेगम के हाथ में एक बैग था। मोटरसाइकिल उसका नाबालिग लड़का चला रहा था तथा फरीदा बेगम से तलाशी देने के लिए कहा गया तो वह मान गई।

महिला आरक्षी सुमन ने उसके बैग में रखे लिफाफे की तलाशी ली, तो उसमें प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के 27 पत्ते बरामद किए गए। जो कि कुल कैप्सूल 648 पाए गए। इन्‍हें बेचने के उद्देश्य से वह लाई थी। पुलिस ने जब इस बारे में उससे कैप्सूलों का लाइसेंस व परमिट मांगा, तो वह कुछ भी पेश नहीं कर पाई। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी।

आरोपित महिला का बेटा नाबालिग था तथा उसने पुलिस को बयान दिया कि उसके बेटे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस ने छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद मुकदमे में 15 गवाह तथा सबूतों के आधार पर अदालत ने मामले में सुनवाई की। महिला को नशीली दवाएं रखने का दोषी पाया गया।

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