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Solan News: हिमाचल में छात्राओं से अभद्र व्यवहार का आरोपी फिजिक्स शिक्षक नौकरी से हटाया गया

Solan News: हिमाचल में छात्राओं से अभद्र व्यवहार का आरोपी फिजिक्स शिक्षक नौकरी से हटाया गया
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Solan News:  हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक फिजिक्स के शिक्षक को छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप में नौकरी से हटा दिया। गंभीर दुराचार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की गई।

सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत राकेश कुमार को स्कूल शिक्षा निदेशक ने हटाने का आदेश जारी किया। उल्लेखनीय है कि सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में अपनी पूर्व तैनाती के दौरान, राकेश कुमार पर छात्राओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ के आरोप लगे थे।

अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ 9 मई, 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत विभागीय जांच 6 सितंबर, 2023 को शुरू हुई, जिसे राजकीय डिग्री कॉलेज, पांवटा साहिब के प्राचार्य वैभव कुमार शुक्ला को सौंपा गया।

गौरतलब है कि राकेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपपत्र रद्द करने या आपराधिक मामले की समाप्ति तक विभागीय कार्रवाई रोकने की मांग की थी। लेकिन, अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच पर रोक का कोई आधार नहीं है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में पाया गया कि कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विश्वसनीयता संदिग्ध है और वे आरोपों को खारिज करने में नाकाम रहे।

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रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आरोपित शिक्षक राकेश कुमार 9 मई से 3 जून, 2023 तक न्यायिक हिरासत में थे, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। जांच अधिकारी ने निष्कर्ष दिया, ‘कदाचार की गंभीरता, नैतिक पतन से संबंधित आरोपों की प्रकृति और छात्रों की सुरक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए, मेरा मानना है कि राकेश कुमार सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हैं।’ इस आधार पर, सरकार ने कुमार पर ‘कठोर दंड’ लगाया और उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया।

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