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Article 370: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करना वाजिब या ग़ैरक़ानूनी, सुप्रीम का फ़ैसला आज

Published on: 11 December 2023
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प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
Supreme Decision on Article 370: जम्मूकश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी होगी या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। देश की सर्वोच्च अदालत वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला लेगी। अदालत 23 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। बता दें कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त करने का फैसला संवैधानिक है या नहीं। CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत का संविधान पीठ इस मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 के जरिए संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जिसे मोदी सरकार ने संविधान संशोधन के साथ हटा दिया। सोमवार को आने वाले इस अहम फैसले से पहले, जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखा जा रही है। अफवाहों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले पांच यूजर्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है।

Article 370 पर याचिकाकर्ताओं की ओर से 18 वकीलों ने रखा था पक्ष

याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे राजीव धवन, दिनेश द्विवेदी, गोपाल शंकरनारायण समेत 18 वकीलों ने रखी दलीलें रखीं। जबकि केंद्र और दूसरे पक्ष की ओर से AG आर वेंकटरमणी, SG तुषार मेहता, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखीं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2 अगस्त से मामले में दैनिक सुनवाई शुरू की थी। इसके बाद 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनानेवाली है।

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