Prajasatta Side Scroll Menu

Masjid Controversy: संजौली मस्जिद की तीन मंजिल अवैध घोषित, कोर्ट ने गिराने के दिए आदेश

Masjid Controversy: संजौली मस्जिद की तीन मंजिल अवैध घोषित, कोर्ट ने गिराने के दिए आदेश

Sanjauli Masjid Controversy: राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। जहाँ इस मस्जिद की तीन मंजिल अवैध पाई गई हैं। इन तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। इस मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश जारी किए गए है।

नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बचे हुए हिस्से पर 21 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट तीन मंजिलों को गिरने के लिए 2 महीनों का समय दिया है। बता दें कि यह मामला पिछले 15 साल से नगर निगम कोर्ट में लटका हुआ था।

इसे भी पढ़ें:  प्रदेश में 4 अपैल तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान,सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों रोक

मस्जिद कमेटी खुद इस अवैध निर्माण को तोड़ेगी। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि अभी उन्हें विस्तृत आदेशों का इंतजार है। लेकिन इस मामले में कोर्ट से जो आदेश आए हैं, उन्हें मंजूर हैं। कहा कि कमेटी या वक्फ बोर्ड इन आदेशों को चुनौती नहीं देंगे। पैसा जुटाकर अब अवैध मंजिलों को तोड़ा जाएगा।

बता दें कि मस्जिद विवाद एक लड़ाई की वजह से शुरू हुआ। जहां शिमला के मल्याणा इलाके में एक हिंदू व्यक्ति के साथ करीब छह लोगों ने मारपीट की थी। इसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मारपीट को लेकर उक्त व्यक्ति ने थाने में केस दर्ज कराया और बताया कि मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में छिप गए। जब हिंदू संगठनों को इसका पता चला तो उन्होंने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मस्जिद को अवैध बताकर इसे गिराने की मांग उठाई थी।

Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Himachal Latest News Himachal News Himachal News in Hindi Himachal Pradesh News Masjid Controversy Sanjauli Masjid Controversy Shimla Masjid Controversy Case

Join WhatsApp

Join Now