Making Reels on Railway Property: इन दिनों अधिकतर लोगों में सोशल मीडिया के लिए रिल्स बनाने का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में वह अलग-अलग जगहों पर जाकर नए-नए तरीके से रिल्स बनाने लगते हैं। अगर आप भी उन्ही में से है और रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति रील बनाने के चक्कर में सुरक्षित रेल संचालन में बाधा डालता है या यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। यह कदम हाल ही में सामने आए उन घटनाओं के बाद उठाया गया है, जहां लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बनाने के लिए रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेनों में खतरनाक स्टंट किए, जिससे रेल सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड का यह निर्देश हालिया कुछ मामलों के सामने आने के बाद आया है, जिसमें खासतौर पर युवकों ने अपने मोबाइल फोन से रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में स्टंट करते वीडियो बनाने में रेल सुरक्षा के साथ समझौता किया।

रेलवे बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को निर्देश दिया है कि रील बनाने के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।
रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। रील बनाने के दौरान किसी भी असुरक्षित गतिविधि को अंजाम देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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