Solan News: बद्दी पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 23 लाख की राशि को जब्त किया है। यह कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत की गई है, जिसमें Competent Authority (NDPS Act), नई दिल्ली ने पांच बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया।
पिछले साल 18 मार्च 2024 को नालागढ़ थाने की पुलिस ने सुरेश कुमार, निवासी किरपालपुर, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से 28,140 लोमोटिल गोलियां बरामद की थीं। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(c), 21, 27A, और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि ये गोलियां आगरा, उत्तर प्रदेश के महावीर से खरीदी गई थीं, और ऑर्डर वीर चंद, निवासी कालीबड़ी, नालागढ़ ने दिया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया, जो अभी विचाराधीन है।
वित्तीय जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों का गहन विश्लेषण किया। इसके बाद 23 फरवरी 2025 को नालागढ़ थाने द्वारा धारा 68एफ(1) के तहत एक विस्तृत रिपोर्ट Competent Authority को भेजी गई, जिसके आधार पर यह जब्ती आदेश जारी हुआ।
बद्दी पुलिस अधीक्षक, बद्दी ने कहा, “नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना और PIT NDPS Act के तहत कड़ी कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है। इससे आदतन नशा तस्करों पर नकेल कसने में बड़ी सफलता मिल रही है।” उन्होंने आगे बताया कि बद्दी पुलिस भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी।