शिमला 29 फरवरी
Shimla: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार, शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने आरोपी सुभाष चंद को सरकार बनाम सुभाष चंद मामले में आईपीसी की धारा 376, 506 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर नंबर 34/22 में 20 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने का कठोर कारावास व 1,000 रूप्ये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई व 2 लाख रूपये का मुआवजा भी जारी किया गया।

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