शिमला |
Himachal News in Hindi : हिमाचल सरकार (Himachal Government) ने निर्णय लिया है कि नववर्ष के दौरान प्रदेश के पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शराब की दुकानें पांच जनवरी तक 24 घंटे खुली रखी जाएंगी। इस अवधि के दौरान शराब के ठेकों के न तो खुलने का समय होगा और न ही बंद करने को लेकर समय की पाबंदी लागू होगी। ये आदेश शराब के ठेकों के साथ-साथ होटल व रेस्टोरेंट में खुले बार में भी लागू होंगे।
बता दें कि आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise and Taxation Department) ने क्रिसमस व नववर्ष के मौके पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए 21 दिसंबर से पांच जनवरी तक शराब की दुकानों व बार में शराब बेचने की समयसीमा समाप्त कर दी है।
प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इस आशय को लेकर एक पत्र जारी किया है। कमिशनर स्टेट टैक्सस एवं एक्साइज डा. युनूस द्वारा जारी पत्र में प्रदेश में शराब के ठेकों व बार के खुलने व बंद होने की समस सीमा पर लगी पाबंदी में छूट दे दी गई है। यह छूट पांच जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगी।
बता दें कि सरकार के इस निर्णय से शराब कारोबारियों (Liquor Traders) को भी राहत मिलेगी। क्रिसमस व नववर्ष पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, कसौली, चायल सहित प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर काफी पर्यटक पहुंचते हैं। सरकार के इस निर्णय से शराब कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। क्रिसमस व नववर्ष पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, कसौली, चायल सहित प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर काफी पर्यटक पहुंचते हैं।
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